पोषण आहार(योजना)
भारत सरकार द्वारा निर्धारित नवीन मापदण्ड अनुसार राज्य सरकार द्वारा आंगनवाडी केन्द्रों में 06 माह से 06 वर्ष तक के बच्चों एवं गर्भवती/ध्धात्री माताओंए अतिकम वजन के बच्चों को प्रति हितग्राही प्रतिदिन निम्नानुसार पूरक पोषण आहार दिये जाने का प्रावधान किया गया हैं ।
हितग्राही | 1.4.2018 से पुनरीक्षित दर | उपलब्ध कराई जाने वाली प्रोटीन की मात्रा | उपलब्ध कराई जाने वाली कैलोरी की मात्रा |
06 माह से 06 वर्ष तक के बच्चे | रू. 8.00 प्रति बच्चा प्रतिदिन | 12-15 ग्राम | 500 |
अतिकम वजन के बच्चे (06 माह से 06 वर्ष तक) | रू. 12.00 प्रति बच्चा प्रतिदिन | 20-25 ग्राम | 800 |
गर्भवती माता,धात्री माता एवं किशोरी बालिका | रू. 9.50 प्रति हितग्राही प्रतिदिन | 18-20 ग्राम | 600 |
(1) 06 माह से 03 वर्ष तक के बच्चों/गर्भवती धात्री माताओं :-
वर्तमान में प्रदेश में संचालित आंगनवाडी केन्द्रों में 06 माह से 03 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती/धात्री माताओं को मंत्रिपरिषद के निर्णयानुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में एम.पी.एग्रों, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एवं अन्य प्रदायकर्ताओं के माध्यम से संभागवार सप्ताह के 05 दिन निम्नानुसार खाद्य सामग्री अलग-अलग दिवसों में दी जा रही हैं।
क्रं. | खाद्यान्न का नाम | हितग्राही | प्रतिदिन की मात्रा | प्रोटीन (ग्राम) | कैलोरी |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | गेहूं सोया बर्फ़ी (प्रिमिक्स) | गर्भवती/धात्री माताऎं | 150 ग्राम | 18.00 | 600.80 |
2 | आटा बेसन लड्डू (प्रिमिक्स) | गर्भवती/धात्री माताऎं | 150 ग्राम | 18.00 | 600.00 |
3 | हलुआ (प्रिमिक्स) | 06 माह से 03 वर्ष तक के बच्चे | 120 ग्राम | 12.00 | 500.00 |
4 | बाल आहार (प्रिमिक्स) | 06 माह से 03 वर्ष तक के बच्चे | 120 ग्राम | 12.00 | 500.00 |
5 | खिचड़ी | 06 माह से 03 वर्ष तक के बच्चे | 125 ग्राम | 12.00 | 500.00 |
गर्भवती/धात्री माताऎं | 150 ग्राम | 18.00 | 600.00 |
(2) 03 वर्ष से 06 वर्ष तक के बच्चे :-
ग्रामीण क्षेत्र की बाल विकास परियोजनाओं में 03 वर्ष से 06 वर्ष तक के बच्चों को सांझा चूल्हा के माध्यम से सुबह का नाष्ता एवं दोपहर का भोजन पृथक पृथक निम्न मीनू अनुसार पूरक पोषण आहार के रूप में दिये जाने का प्रावधान हैं ।
दिन | सुबह का नाश्ता | दोपहर का भोजन | प्रोटिन (ग्राम) | कैलोरी |
रेसिपी | रेसिपी | |||
सोमवार | मीठी लाप्सी | रोटी-सब्जी-दाल | 15-20 | 500 |
मंगलवार | पौष्टिक खिचड़ी | खीर-पुडी-मूँगबड़ी-आलू टमाटर सब्जी | ||
बुधवार | मीठी लाप्सी | रोटी-सब्जी-दाल | ||
गुरुवार | नमकीन दलिया | वेज पुलाव-पकोड़े वाली कढ़ी | ||
शुक्रवार | उपमा | रोटी-सब्जी-दाल | ||
शनिवार | मीठी लाप्सी | रोटी-सब्जी-दाल/चावल सांभर |
शहरी क्षेत्र की बाल विकास परियोजनाओं मे ०३ वर्ष से ०६ वर्ष तक के बच्चों कों स्थानीय स्व सहायता समूह, के माध्यम से सांझा चूल्हा कार्यक्रम के मीनू के अनुरूप ही पोषण आहार दिये जाने का प्रावधान हैं।
(3) 06 माह से 06 वर्ष तक के अतिकम वजन के बच्चों हेतु तीसरा मील :-
06 माह से 06 वर्ष तक के आंगनवाड़ी केन्द्र में दर्ज अति कम वजन के बच्चों को थर्ड मील के रूप में सोमवार,बुधवार एवं शुक्रवार को दोपहर के भोजन के मीनू अनुसार तथा मंगलवार,गुरूवार एवं शनिवार को नाष्ता के मेनू अनुसार दिये जाने का प्रावधान है ।
(4) 03 वर्ष से 06 वर्ष तक के बच्चों को दूध का प्रदाय :-
आंगनवाडी केन्द्रों में बच्चों के पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए मध्यप्रदेष सरकार द्वारा स्वयं के वित्तीय संसाधनों से प्रदेश के समस्त आंगनवाडी केन्द्रों/उप आंगनवाडी केन्द्रों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत 03 वर्ष से 06 वर्ष तक के बच्चों को मीठा सुगन्धित स्किम्ड फलेवर्ड मिल्क 15 जुलाई 2015 से सप्ताह के 03 दिवस (सोमवार, बुधवार, शुक्रवार) को प्रदाय किया जा रहा है। प्रत्येक बच्चे को 10 ग्राम मिल्क पावडर से निर्धारित विधि अनुसार 100 एम.एल. दूध तैयार कर दिया जा रहा है ।
(5) किशोरी बालिका योजना :-
भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार राज्य सरकार द्वारा चयनित समस्त जिलों में किशोरी बालिका योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है । इस योजना अंतर्गत आंगनवाडी केन्द्रों में 11 से 14 वर्ष तक की शालात्यागी किषोरी बालिकाओं को सप्ताह के 06 दिन टेक होम राषन के रूप में निम्नानुसार पूरक पोषण आहार दिये जाने का प्रावधान किया गया हैं ।
क्रं. | खाधान्न का नाम | हितग्राही | प्रतिदिन की मात्रा | न्यूनतम प्रोटीन ग्राम | न्यूनतम कैलोरी |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | गेहूँ,सोया बफी(प्रिमिक्स) | किशोरी बालिकाऎं | 150 ग्राम | 18.00 | 600.00 |
2 | खिचडी | किशोरी बालिकाऎं | 150 ग्राम | 18.00 | 600.00 |
पोषण आहार वितरण व्यवस्था की निगरानी,नमूना जॉच व्यवस्थाः
– आंगनवाडी केन्द्रों में प्रदायित किए जा रहे ताजा पका सुबह का नाश्ता एवं दोपहर के भोजन की गुणवत्ता की निगरानी स्थानीय स्तर पर ग्राम सभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति द्वारा किए जाने का प्रावधान है । इसके अतिरिक्त विकासखण्ड स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की अध्यक्षता में गठित निगरानी समिति द्वारा भी प्रतिमाह पोषण आहार की गुणवत्ता एवं नियमितता की समीक्षा की जाती है ।
टेकहोम राशन की गुणवत्ता की जॉच भारत सरकार खाद्य एवं पोषाहार बोर्ड नई दिल्ली की प्रयोगशाला से प्रतिमाह प्रत्येक बैच की नमूना जॉच कराई जाती है ।
– राज्यशासन द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रों में पूरक पोषण आहार कार्यक्रम को म.प्र.लोकसेवा गारंटी के अंतर्गत शामिल किया गया है जिसके तहत् प्रत्येक पात्र हितग्राही को प्रति दिवस निर्धारित मात्रा में पूरक पोषण आहार अनिवार्यतः प्रदाय किया जाना सुनिश्चित किया गया है ।
– प्रत्येक हितग्राही को (ताजा गरम भोजन/टेकहोम राशन अंतर्गत) पूरक पोषण आहार प्राप्त हो इस हेतु आंगनवाडी केन्द्रों पर पंचनामा तैयार करने का प्रावधान रखा गया है ।
आंगनवाडी केन्द्रो में पूरक पोषण आहार की व्यवस्था हेतु व्यय की जाने वाली राशि से ५० प्रतिशत की राशि भारत सरकार महिला बाल विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाती है ।
– भारत सरकार महिला बाल विकास विभाग द्वारा गेहूँ आधारित पूरक पोषण आहार अंतर्गत बी.पी.एल दर पर गेहॅू/चावल का आवंटन त्रैमासिक रूप से उपलब्ध कराया जाता हैं। आंगनवाडी केन्द्रों में पूरक पोषण आहार की व्यवस्था हेतु भारत सरकार से प्राप्त उक्त खाद्यान्न का पुर्नआवंटन कर टेकहोम राशन प्रदायकर्ता एवं स्व सहायता समूहों को एन.आई.सी/नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से ऑनलाईन प्रतिमाह उपलब्ध कराया जाता है।
Note:- ये जानकारी महिला एवं बाल विकास विभाग official website अपडेट की गई, अधिक जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ